आप के पूर्व विधायक को सात दिन की कैद की सजा के आदेश को दिल्ली की अदालत ने खारिज किया

By भाषा | Updated: December 29, 2020 17:57 IST2020-12-29T17:57:38+5:302020-12-29T17:57:38+5:30

Delhi court rejects the order for seven days imprisonment of former AAP MLA | आप के पूर्व विधायक को सात दिन की कैद की सजा के आदेश को दिल्ली की अदालत ने खारिज किया

आप के पूर्व विधायक को सात दिन की कैद की सजा के आदेश को दिल्ली की अदालत ने खारिज किया

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में कथित तौर पर एक महिला से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज कुमार को सुनाई गयी सात दिन की कैद की सजा के आदेश को खारिज कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गीत ने फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक की अपील पर निर्णय लेते हुए एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश को 22 दिसंबर को रद्द कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा अपील को स्वीकार किया जाता है और 13 अगस्त, 2019 के फैसले को रद्द किया जाता है जिसमें अपीलकर्ता मनोज कुमार को आईपीसी की धारा 352 के तहत अपराध का दोषी करार दिया गया और सजा सुनाये जाने के 17 अगस्त, 2019 के आदेश को भी खारिज किया जाता है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 352 के तहत अपराध से बरी किया जाता है।’’

अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला उस समय विधायक रहे कुमार के पास जल भराव से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पहुंची थी। हालांकि कुमार ने महिला को उन्हें परेशान नहीं करने को कहा तथा उसे अनुचित तरीके से धक्का दे दिया।

मजिस्ट्रेटी अदालत ने कुमार को सजा सुनाते हुए कहा था कि विधायक एक जनसेवक होता है और उसकी जिम्मेदारी है कि उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने वालों के साथ निष्पक्ष और अच्छा बर्ताव करे।

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Web Title: Delhi court rejects the order for seven days imprisonment of former AAP MLA

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