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दिल्ली: शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का केस चलेगा, सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोप तय

By विशाल कुमार | Updated: January 24, 2022 15:24 IST

जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह 28 जनवरी, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।

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ठळक मुद्देजेएनयू के छात्र शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।दिल्ली पुलिस ने मामले में इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए।

इमाम को 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह 28 जनवरी, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोप तय किए। आदेश की एक विस्तृत प्रति बाद में उपलब्ध होगी।

इमाम पर देशद्रोह, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप, आईपीसी के तहत सार्वजनिक शरारत और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) कार्य के तहत गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने मामले में इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित तौर पर केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और असंतोष को भड़काने वाले भाषण दिए और लोगों को उकसाया, जिसके कारण दिसंबर 2019 में हिंसा हुई।

टॅग्स :शर्जील इमामदिल्लीकोर्टCAAanti-CAA
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