गुरुवार (चार जनवरी) को कारोबारी विजय माल्या को दिल्ली हाई कोर्ट ने फेरा मामले में समन पर हाजिर न होने के लिए आधिकारिक भगोड़ा घोषित किया। अदालत ने 12 अप्रैल को माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं। उन्हें अदालती कार्यवाही के लिए देश वापस लाने के लिए भारत सरकार की अर्जी ब्रिटिश अदालत में विचाराधीन है। माल्या अदालत की कई पेशियों में शामिल नहीं हुए हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "विजय माल्या अदालत में 30 दिन के भीतर हाजिर होने में विफल रहे और उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं हाजिर हुआ इसके मद्देनजर उन्हें आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित किया जाता है।" विजय माल्या पर एक ब्रिटिश फर्म को लंदन और अन्य यूरोपीय देशों में 1996, 1997 और 1998 में हुई फार्मूला वन चैंपियनशिप के दौरान किंगफिशर के लोगों को लगाने की इजाजत देने के लिए दो लाख पाउंड के भुगतान का मामला चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार माल्या ने इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति नहीं ली थी।