Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, अब ऑनलाइ होगी क्लास, बढ़ते प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल; पढ़ें अब तक की अपडेट

By अंजली चौहान | Updated: November 19, 2024 07:29 IST2024-11-19T07:28:59+5:302024-11-19T07:29:47+5:30

Delhi Air Pollution: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता "खतरनाक रूप से उच्च" स्तर पर पहुंच गई

Delhi Air Pollution Read updates Schools colleges closed in Delhi now classes will be online AQI 500 | Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, अब ऑनलाइ होगी क्लास, बढ़ते प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल; पढ़ें अब तक की अपडेट

Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, अब ऑनलाइ होगी क्लास, बढ़ते प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल; पढ़ें अब तक की अपडेट

Delhi Air Pollution: दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। जहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार सुबह 19 नवंबर को भी अधिकांश AQI स्टेशन 500 अंक (गंभीर से अधिक) को छू रहे थे, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार सातवें दिन धुंध की घनी परत छाई रही।

प्रदूषण के कारण बच्चे-बूढ़ों को सांस लेने में और बाहर निकलने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिल्ली में प्रशासन ने प्रदूषण को देखते हुए जरूरी एहतियात बरते है लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। 

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सोमवार को वायु प्रदूषण के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अद्यतन सलाह जारी की, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच विश्वविद्यालयों ने घोषणा की।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहाँगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और कई अन्य स्थानों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मंगलवार सुबह 5 बजे 500 अंक को छू गया, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी बड़ी अपडेट

- दिल्ली के इन इलाकों में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (500), द्वारका सेक्टर-8 (498), मुनका (500), नॉर्थ कैंपस (500), आरके पुरम (499) और वज़ीरपुर (500) कुछ ऐसे इलाके थे, जहाँ सुबह 5 बजे दिल्ली में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई।

- दिल्ली सरकार ने वायु की स्थिति को "चिकित्सा आपातकाल" करार दिया है और संस्थानों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में निवारक उपाय करने का आग्रह किया है। शहर की हवा को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक मौसम की स्थिति और पराली जलाना हैं।

- दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना में कहा कि 25 नवंबर को "भौतिक मोड" में नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। जेएनयू ने अपने बयान में कहा कि वह 22 नवंबर तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करेगा। हालांकि, विश्वविद्यालयों ने कहा कि परीक्षाओं और साक्षात्कारों का कार्यक्रम अपरिवर्तित रहेगा।

- क्षेत्र के कई स्कूल और कॉलेज पहले ही खराब हवा के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि कक्षा 10 और 12 के लिए व्यक्तिगत कक्षाएं निलंबित रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "कल से कक्षा 10 और 12 के लिए भी शारीरिक कक्षाएं निलंबित रहेंगी और सभी अध्ययन ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।"

- शिक्षा निदेशालय ने भी एक परिपत्र जारी कर सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 10 और 12 सहित सभी छात्रों के लिए कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और कमजोर समूहों और जोखिम वाले व्यवसायों के बीच जागरूकता बढ़ाने की सिफारिशें शामिल हैं। सलाह में वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीतियों सहित जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करने के लिए जिला और शहर स्तर पर विस्तृत कार्य योजनाएँ विकसित करने का सुझाव दिया गया है। यह प्रभावी प्रतिक्रिया और निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की निगरानी के लिए प्रहरी अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार करने पर भी जोर देता है।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंचने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को प्रदूषण रोधी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 (जीआरएपी) प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही, यह स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेंगे।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सभी राज्यों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन में “देरी” के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की भी खिंचाई की और कहा कि इसने “गलत” दृष्टिकोण अपनाया।

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