झीरम नक्सली हमला मामले की जांच के लिए नए आयोग के गठन पर निर्णय जल्द: बघेल

By भाषा | Updated: November 10, 2021 22:02 IST2021-11-10T22:02:43+5:302021-11-10T22:02:43+5:30

Decision soon on formation of new commission to investigate Jhiram Naxalite attack case: Baghel | झीरम नक्सली हमला मामले की जांच के लिए नए आयोग के गठन पर निर्णय जल्द: बघेल

झीरम नक्सली हमला मामले की जांच के लिए नए आयोग के गठन पर निर्णय जल्द: बघेल

रायपुर, 10 नवंबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि झीरम नक्सली हमला मामले की जांच के लिए नए आयोग के गठन पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

राज्य की राजधानी रायपुर के हेलीपैड में जब संवाददाताओं ने झीरम मामले की जांच के लिए आयोग के गठन की कांग्रेस की मांग को लेकर सवाल किया, तो बघेल ने कहा, ‘‘झीरम मामले की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और उन्होंने (आयोग ने) कहा था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है। तो ​निश्चित रूप से इस संबंध में विचार कर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा।’’

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र की झीरम घाटी में 25 मई, 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था। इस हमले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी।

झीरम घाटी नक्सली हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने इस महीने की छह तारीख को जांच रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी थी। न्यायमूर्ति मिश्रा वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।

जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने को लेकर राज्य सरकार ने इस पर असंतोष जताया है और इसे स्थापित परंपरा के विपरीत बताया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा था कि झीरम घटना के बाद राज्य सरकार ने 28 मई, 2013 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था तथा जांच के बिंदु भी तय किए गए थे। अधिसूचित हुआ था कि तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी और तब से लेकर लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई है।

बघेल ने कहा था कि इस वर्ष सितंबर में आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। चूंकि इस बीच न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा का स्थानांतरण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ था, इसलिए विधि विभाग से सुझाव मांगा गया था कि जांच पूरी नहीं हुई है और जो न्यायाधीश जांच कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है।

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