गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले आतंकी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान

By शिवेंद्र राय | Published: January 30, 2023 06:22 PM2023-01-30T18:22:45+5:302023-01-30T18:38:45+5:30

गोरखपुर मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। अप्रैल 2022 में गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने धारदार हथियार से पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।

Death sentence announced for terrorist Ahmed Murtaza who attacked policemen in Gorakhnath temple | गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले आतंकी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान

अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा, (फाइल फोटो)

Highlightsलगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ धारदार हथियार से पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया थाएनआईए-एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई

नई दिल्ली: अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर  में सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा दी गई है। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के सबूत मिलने के बाद एनआईए-एटीएस की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए फांंसी की सजा सुनाई।

अप्रैल 2022 में गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने धारदार हथियार से पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।  गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास को मौके पर ही पकड़ लिया गया था।

जांच के दौरान अहमद मुर्तजा अब्बास के आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी संबंध होने के प्रमाण मिले थे। इस मामले में लगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ। सजा के घोषणा के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई और पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई।

बता दें कि  अप्रैल 2022 को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय मिश्र उस समय मंदिर के मंदिर के गेट नंबर एक के सुरक्षा प्रभारी थे। घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा था कि आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की थी।  पुलिस ने अहमद मुर्तजा अब्बास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन वह खुद को  मानसिक बीमार बताता रहा। हालांकि अदालत को उसके मानसिक बीमार होने के संबंध में कोई सबूत नहीं मिले। 

गिरफ्तारी के बाद जांच में उसके पास से हथियार, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की गई थी।  अहमद मुर्तजा को 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश किया था और पुलिस कस्‍टडी लेकर रिमांड भी हासिल की थी। अहमद मुर्तजा को वकील सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया था। 27 गवाहों की पेशी के बाद एटीएस-एनआईए कोर्ट ने अंत में मुर्तजा को दोषी माना और मौत की सजा सुनाई।
 

Web Title: Death sentence announced for terrorist Ahmed Murtaza who attacked policemen in Gorakhnath temple

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