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दाभोलकर हत्याकांड: विशेष सीबीआई अदालत ने विक्रम भावे को नहीं दी जमानत, हमलावरों की मदद का है आरोप

By भाषा | Updated: August 17, 2019 22:39 IST

शेष लोक अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम पांडे ने भावे को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ साक्ष्य हैं।

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पुणे, 17 अगस्तः पुणे में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के आरोपी विक्रम भावे की जमानत याचिका को शनिवार को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम पांडे ने भावे को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ साक्ष्य हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले के संबंध में वकील संजीव पुनालेकर और उसके सहयोगी भावे को मई में गिरफ्तार किया था। पुनालेकर पर दाभोलकर पर गोली चलाने वाले कथित हमलावरों में से एक शरद कलास्कर को पत्रकार गौरी लंकेश और दाभोलकर की हत्या में इस्तेमाल हथियार को नष्ट करने की सलाह देने का आरोप है।

पिछले महीने उसे जमानत दे दी गई थी। भावे पर दाभोलकर की हत्या से पहले इलाके की टोह लेने में हमलावरों की मदद का आरोप है। दाभोलकर अंधविश्वास का विरोध करने वाले प्रख्यात कार्यकर्ता थे जिनकी 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर करने के दौरान पुणे में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

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