क्रूज़ जहाज मादक पदार्थ मामला: ‘‘वसूली’’ के दावे वाले हलफनामे में सतर्कता जांच का आदेश

By भाषा | Published: October 25, 2021 04:28 PM2021-10-25T16:28:14+5:302021-10-25T16:28:14+5:30

Cruise ship narcotics case: Vigilance probe ordered in affidavit claiming "recovery" | क्रूज़ जहाज मादक पदार्थ मामला: ‘‘वसूली’’ के दावे वाले हलफनामे में सतर्कता जांच का आदेश

क्रूज़ जहाज मादक पदार्थ मामला: ‘‘वसूली’’ के दावे वाले हलफनामे में सतर्कता जांच का आदेश

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज़ जहाज से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये मांगने संबंधी एक गवाह के दावे पर सतर्ककता जांच के आदेश दिए हैं।

शहर स्थित मुख्यालय में एनसीबी के उत्तरी क्षेत्र के उप महानिदेशक (डीडीजी) ज्ञानेश्वर सिंह यह जांच करेंगे। सिंह, संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) भी हैं।

मामले में 'स्वतंत्र गवाह' प्रभाकर सैल ने रविवार को एक हलफनामे में और फिर पत्रकारों के सामने दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी और अन्य कुछ लोगों ने मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।

सैल ने कहा कि वह मामले में अन्य गवाह केपी गोसावी के अंगरक्षक थे, जो एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर को मुंबई के तट पर एक जहाज पर की छापेमारी के बाद से फरार है।

मामले में अभी तक आर्यन खान सहित करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सैल ने यह भी दावा किया था कि उसने गोसावी को शाहरुख खान की प्रबंधक से मुलाकात करते हुए भी देखा था और वानखेड़े की मौजूदगी में एनसीबी अधिकारियों ने उनसे नौ से 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने को भी कहा था।

एजेंसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हमें हलफनामा तथा मुंबई स्थित हमारे डीडीजी (पूर्व-पश्चिम) की रिपोर्ट मिल गई है और एनसीबी के महानिदेशक ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। हम एक पेशेवर संगठन हैं और हम अपने कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी आरोप की जांच को तैयार हैं। जांच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी।’’

वानखेड़े के क्रूज़ जहाज मादक पदार्थ मामले की जांच जारी रखने के सवाल पर सिंह ने कहा कि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ‘‘ हम जांच और उससे संबंधित सबूतों के मिलने पर ही कोई फैसला करेंगे।’’

अधिकारियों ने कहा कि एनसीबी, सैल द्वारा किए गए दावों के सभी पहलुओं पर गौर करेगी और वर्ष 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी वानखेड़े तथा मादक पदार्थ मामले में शामिल मुंबई क्षेत्रीय इकाई के अन्य अधिकारियों के बयान भी दर्ज करेगी। जांच दल सैल से भी पूछताछ कर सकता है।

ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में तीन सदस्यीय दल ‘‘ साक्ष्यों को दर्ज करने और प्रतिवेदन लेने के लिए’’ मुंबई जा सकता है। जांच की रिपोर्ट एनसीबी के महानिदेशक को सौंपी जाएगी और निष्कर्षों के आधार पर वह आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

वानखेड़े ने मामले में अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया है।

वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिख, अज्ञात लोगों द्वारा कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिये उनके खिलाफ ''योजनाबद्ध'' कानूनी कार्रवाई किए जाने से संरक्षण की भी मांग की थी।

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Web Title: Cruise ship narcotics case: Vigilance probe ordered in affidavit claiming "recovery"

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