क्रूज पोत मादक पदार्थ मामला: अरबाज मर्चेंट जेल से रिहा

By भाषा | Updated: October 31, 2021 20:20 IST2021-10-31T20:20:36+5:302021-10-31T20:20:36+5:30

Cruise ship narcotics case: Arbaaz Merchant released from jail | क्रूज पोत मादक पदार्थ मामला: अरबाज मर्चेंट जेल से रिहा

क्रूज पोत मादक पदार्थ मामला: अरबाज मर्चेंट जेल से रिहा

मुंबई, 31 अक्टूबर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ जब्ती मामले में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट को रविवार को मुंबई के आर्थर रोड कारागार से रिहा किया गया। मर्चेंट को बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के तीन दिन बाद रिहा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को इसी मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और फैशन मॉडल मुनमुन धामेचा के साथ मर्चेंट को जमानत दी थी। आर्यन खान को शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया था, जबकि धामेचा रविवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे भायखला महिला कारागार से बाहर निकली।

मर्चेंट को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रविवार को बाद में रिहा किया गया।

जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने जमानत के लिए सख्त शर्तें रखी हैं। लेकिन अधिवक्ता होने के नाते मैं अश्वस्त करता हूं कि इन शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। हम नियम-कायदों का अनुपालन करना चाहेंगे... वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके खिलाफ जाए।’’

गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर के बाद जमानत पर उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रति प्राप्त हुई थी जिसमें आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा पर जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई गई थीं। इसके साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक या दो जमानत भरने के लिए कहा गया था।

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Web Title: Cruise ship narcotics case: Arbaaz Merchant released from jail

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