Coronavirus: कोरोना संकट के बीच निर्मला सीतारमण का ऐलान, आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाई गई
By विनीत कुमार | Published: March 24, 2020 02:31 PM2020-03-24T14:31:48+5:302020-03-24T14:54:24+5:30
Coronavirus: निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ऐलान किया कि वित्तीय साल 2018-19 के आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया गया है।
देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों के कारण और मंद हुई अर्थव्यस्था के बीच वित्त मंत्री निर्मलाा सीतारमण ने कहा कि सरकार की नजर परिस्थिति पर बनी हुई है। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार जल्द ही इकॉनॉमिक पैकेज का ऐलान करने के करीब है।
निर्मला सीतारमण ने साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वित्तीय साल 18-19 के आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून होगी।
रिटर्न भरने में देरी पर 12 की जगह 9 प्रतिशत चार्ज लगेगा। साथ ही मार्च, अप्रैल, मई का जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख भी 30 जून तक बढाई गई। आधार-पैन लिंक करने की तारीखों को भी बढ़ाया गया है। अब इसे 1 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि कस्टम क्लियरेंस अब एक जरूरी सर्विस है, इसलिए 30 जून, 2020 तक यह 24 घंटे काम करेगी।
The last date for the income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020. For delayed payments interest rate has been reduced from 12% to 9%: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Q3OHoh86SZ
— ANI (@ANI) March 24, 2020
निर्मला सीतारमण ने की ये अहम घोषणाएं भी
- कंपनी में बोर्ड की बैठक आयोजित करने की अनिवार्यता को 60 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया। यह अगली दो तिमाहियों के लिए है।
- नई कंपनी बनाने वालों को अपने व्यापार के लिए डिक्लरेशन करने की निर्धारित 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर अब 12 महीने किया गया। बढ़ाकर एक साल किया गया।