कोविड दिशा-निर्देशों, अस्पतालों में दमकल सुरक्षा के बारे में केंद्र, राज्यों से जवाब तलब

By भाषा | Updated: December 9, 2020 15:23 IST2020-12-09T15:23:43+5:302020-12-09T15:23:43+5:30

Covid Guidelines, Center for Fire Safety in Hospitals | कोविड दिशा-निर्देशों, अस्पतालों में दमकल सुरक्षा के बारे में केंद्र, राज्यों से जवाब तलब

कोविड दिशा-निर्देशों, अस्पतालों में दमकल सुरक्षा के बारे में केंद्र, राज्यों से जवाब तलब

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से कोविड-19 दिशा-निर्देशों के पालन से संबंधित विषय और देशभर के अस्पतालों और नर्सिंग होम में दमकल सुरक्षा दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन समेत अनेक मुद्दों पर बुधवार को ‘‘विस्तृत’’ जवाब देने को कहा।

शीर्ष अदालत कोविड-19 मरीजों के अस्पतालों में उचित उपचार और शवों को सम्मानजनक तरीके से रखने के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है।

न्यायालय ने गुजरात के राजकोट में एक विशेष कोविड-19 अस्पताल में आग लगने की हाल में हुई घटना का संज्ञान लिया। उस घटना में कई मरीजों की मौत हो गई थी तथा इस हादसे के कारण देशभर के अस्पतालों में दमकल सुरक्षा संबंधी उचित उपायों की कमी का मुद्दा उठा था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करने और अस्पताल तथा नर्सिंग होम में दमकल सुरक्षा उपायों को लागू करने जैसे मुद्दों पर तीन दिन के भीतर विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा।

न्यायमूर्ति आर. एस. रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह भी पीठ का हिस्सा थे।

पीठ ने राज्यों से भी शुक्रवार तक हलफनामे पेश कर इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा। इसके साथ ही पीठ ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय कर दी।

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Web Title: Covid Guidelines, Center for Fire Safety in Hospitals

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