Lockdown 3.0: 40 दिनों बाद आज से दिल्ली में मिलेगी कुछ छूट, यहां जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
By स्वाति सिंह | Published: May 4, 2020 07:09 AM2020-05-04T07:09:12+5:302020-05-04T07:09:12+5:30
दिल्ली में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,549 पहुंच गई। अब तक दिल्ली में इस संक्रमण से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 1,362 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 3,123 मरीज उपचाराधीन हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 69,426 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है और लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने के लिये तैयार रहना होगा। उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ‘रेड जोन’ के लिये केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की घोषणा की।
वर्तमान में दिल्ली के सभी 11 जिले ‘रेड जोन’ घोषित किये गये हैं। दिल्ली में किसी एक दिन में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 427 मामले सामने आये और इसके साथ ही कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़ कर 4,549 हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 64 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘यह असंभव है कि कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आये...हमें कोरोना वायरस के साथ रहने के लिये तैयार होना होगा। हमें इसका अभ्यस्त होना होगा।’’ दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों सहित फंसे हुए लोगों को अपने मूल निवास स्थान तक भेजने के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की है।
दिल्ली सहित देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से तीन मई तक था। अब लॉकडाउन 3.0 सोमवार (चार मई) से 17 मई तक है।
दिल्ली में आज से इन्हें मिलेगी छूट
-दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवा से जुड़े दफ्तर में सोमवार से 100 प्रतिशत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होंगे। लेकिन जो आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय नहीं हैं, वहां उपसचिव स्तर व शेष अधिकारी सौ प्रतिशत पहुंचेंगे, जबकि अन्य 33 प्रतिशत कर्मचारी ऊपस्थित रहेंगे।
- निजी कार्यालय भी खुलेंगे,जहां 33 प्रतिशत लोग काम करेंगे, लेकिन उड़ानों, मेट्रो और बसों पर पाबंदी जारी रहेगी।
-‘मॉल, सिनेमा, सैलून, मार्केट कॉम्पलेक्स और दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी जबकि आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। मगर इसके लिए आरडब्ल्यूए की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
-प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा।
-सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे।
-पैकेजिंग मैटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी। जो भी जरूरत का सामान बनाने वाली निर्माण कार्य की यूनिट या उसकी सप्लाई चेंज से संबंधित यूनिट खुली रहेंगी।
-निजी कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कार में जा सकते हैं, लेकिन केवल आवश्यक कार्य के लिए अनुमति है। मोटरसाइकिल पर केवल चलाने वाला ही चल सकेगा।
दिल्ली में ई-कॉमर्स पोर्टलों के जरिये जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी।
-विवाह समारोह में 50 लोग जुट सकते हैं।
-अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी।
नोएडा में धारा 144 को 17मई तक बढ़ाया
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी बंद को देखते हुए जिले में पहले से ही लागू धारा 144 की पाबंदियों को भी दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंद की अवधि में राजनीतिक,सामाजिक और धार्मिक सभा,विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था)आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बंद 17 मई तक बढ़ा दिया है। गौतमबुद्ध नगर ‘रेड जोन’ में आता है और यहां संक्रमित क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। इस दौरान बंद के सारे नियमों का यहां पालन होगा।’’
उन्होंने बताया कि विवाह समारोहों में 50 से अधिक लोगों और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इन कार्यक्रमों में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूरी होगा। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के करीब 1200 छात्रों को विशेष बसों के माध्यम से उनके घरों के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए छात्रों को उनके घर भेजने के लिए 51 बसों का इंतजाम किया।