सुदर्शन चैनल के वकील से कोर्ट ने कहा- आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है, मीडिया में स्व नियंत्रण की होनी चाहिए व्यवस्था

By भाषा | Updated: September 15, 2020 16:23 IST2020-09-15T16:23:51+5:302020-09-15T16:23:51+5:30

सुदर्शन टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने यूपीएससी से संबंधित दिखाए गए शो के बारे में पीठ से कहा कि चैनल इसे राष्ट्रहित में एक खोजी खबर मानता है।

Court told Sudarshan channel's lawyer- Your client is doing harm to the country, there should be a system of self control in the media | सुदर्शन चैनल के वकील से कोर्ट ने कहा- आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है, मीडिया में स्व नियंत्रण की होनी चाहिए व्यवस्था

सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)

Highlightsकोर्ट ने वकील से कहा, ‘‘आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा कि भारत विविधता भरी संस्कृति वाला देश है।"कोर्ट ने वकील से कहा कि आपके मुवक्किल को अपनी आजादी के अधिकार का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है और प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये घातक होगा।

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुये मंगलवार को कहा कि मीडिया में स्व नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस टीवी कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि यूपीएससी सरकारी सेवा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस चिंता का विषय है क्योंकि इसमें हर तरह की मानहानिकारक बातें कहीं जा रही हैं।

न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने कहा, ‘‘इस कार्यक्रम को देखिये, कैसा उन्माद पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है कि एक समुदाय प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर रहा है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘देखिये इस कार्यक्रम का विषय कितना उकसाने वाला है कि मुस्लिमों ने सेवाओं में घुसपैठ कर ली है और यह तथ्यों के बगैर ही यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संदेह के दायरे में ले आता है।’’ सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है और प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये घातक होगा।

सुदर्शन टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से कहा कि चैनल इसे राष्ट्रहित में एक खोजी खबर मानता है। इस पर पीठ ने दीवान से कहा, ‘‘आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा कि भारत विविधता भरी संस्कृति वाला देश है। आपके मुवक्किल को अपनी आजादी के अधिकार का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।’’  

Web Title: Court told Sudarshan channel's lawyer- Your client is doing harm to the country, there should be a system of self control in the media

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