न्यायालय ने यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को एक उपभोक्ता को 10 हजार रुपये देने के आदेश पर रोक लगाई

By भाषा | Updated: September 20, 2021 22:50 IST2021-09-20T22:50:12+5:302021-09-20T22:50:12+5:30

Court stays Yash Raj Films Pvt Ltd's order to pay 10 thousand rupees to a consumer | न्यायालय ने यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को एक उपभोक्ता को 10 हजार रुपये देने के आदेश पर रोक लगाई

न्यायालय ने यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को एक उपभोक्ता को 10 हजार रुपये देने के आदेश पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 20 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को एक उपभोक्ता को 10 हजार रुपये और मुकदमे की लागत मुआवजे के तौर पर देनी थी।

बॉलीवुड की एक फिल्म में एक गाना हटाए जाने से उपभोक्ता नाराज थी और उसने मुआवजे की मांग की थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड)और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की जो कि पेशे से शिक्षक है।

यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीआरडीसी के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसमें राज्य आयोग द्वारा 2017 में शिकायतकर्ता आफरीन फातिमा जैदी को मुआवजे के तौर पर 10 हजार रुपये और मुकदमे की लागत पांच हजार रुपये देने के आदेश को बरकरार रखा था।

शिकायतकर्ता ने बॉलीवुड की फिल्म “फैन” का प्रोमो देखा था जिसमें “जबरा फैन” गाना था लेकिन फिल्म में वह गीत नहीं था इसलिए जैदी ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी।

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