अदालत ने कोविड टीका प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाने पर केंद्र से जवाब मांगा
By भाषा | Published: August 27, 2021 08:20 PM2021-08-27T20:20:22+5:302021-08-27T20:20:22+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड -19 के कोविशील्ड टीके की दो खुराकें लेने के बावजूद 64 वर्षीय एक वकील को अंतिम टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाने से संबंधित एक याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दोनों सरकारों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नोटिस जारी कर दस दिनों में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा। अदालत ने 23 अगस्त को अपने आदेश में कहा, ‘‘जवाबी हलफनामा, यदि कोई हो, जो दस दिनों के भीतर दायर किया जाए। उसके बाद एक सप्ताह के भीतर उसका जवाब दाखिल किया जाए। ” विश्वेश्वर श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में दलील दी कि अप्रैल में कोविशील्ड की दूसरी खुराक देने के बावजूद उन्हें अभी तक अपना अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जबकि शहर से बाहर काम से संबंधित यात्रा की खातिर उनके लिए इसकी तत्काल आवश्यकता है।याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता की परेशानी यह है कि टीके की दोनों खुराकें लेने के बावजूद प्रतिवादी नंबर एक की वेबसाइट / पोर्टल पर पर आंशिक रूप से टीकाकरण दिखाया गया है। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
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