श्रीनगर में दोपहिया वाहन जब्त करने के मामले में अदालत ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
By भाषा | Published: November 7, 2021 02:54 PM2021-11-07T14:54:45+5:302021-11-07T14:54:45+5:30
श्रीनगर, सात नवंबर श्रीनगर की एक अदालत ने पिछले महीने आम नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर यहां दोपहिया वाहनों को जब्त किए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।
श्रीनगर के अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट (यातायात) की अदालत ने पुलिस को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता नावेद बख्तियार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पुलिस ने ‘‘अवैध रूप’’से दोपहिया वाहनों को जब्त किया था। अदालत ने माना कि यह आरोप बेहद गंभीर हैं और इसमें अदालत का हस्तक्षेप करना आवश्यक है।
अदालत ने श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को इस मुद्दे पर जिले के सभी पुलिस थानों से रिपोर्ट मंगवाकर दस दिनों के भीतर अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने आम नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर श्रीनगर में पुलिस ने कई दोपहिया वाहनों को जब्त कर लिया था। कई लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उनके दस्तावेजों की जांच किए बिना ही उनके वाहनों को जब्त कर लिया था।
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