लाइव न्यूज़ :

वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर अदालत ने संपत्ति और बैंकों में जमा राशि का ब्योरा मांगा

By भाषा | Updated: May 31, 2021 20:36 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 31 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर दिल्ली नगर निगम (उत्तर एमसीडी) को सोमवार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने के मुद्दे की पड़ताल करने के लिये वह अपनी संपत्तियों की सूची और बैंकों में जमा राशि के बारे में बताए। अदालत ने कहा कि बकाया प्राप्त करना मौलिक अधिकार है।

उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि अब वह नगर निकाय की संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर देगा क्योंकि कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी वेतन और पेंशन के लिए निरंतर इंतजार नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तर एमसीडी के आयुक्त को संपत्ति और बैंकों में जमा राशि की जानकारी देते हुए चार जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए आठ जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया।

पीठ ने कहा, “हम पहले ही कह चुके हैं कि वेतन और पेंशन प्राप्त करने का हक एक मौलिक अधिकार है और हमने निगमों को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अब हम आपकी संपत्तियां कुर्क कर लेंगे।”

अदालत ने कहा कि या तो निगम अपने कुछ कर्मचारियों की छंटनी करे या अपने राजस्व में वृद्धि करे लेकिन उसे अपने कर्मचारियों को समय पर भुगतान करना होगा।

वेतन देने में देरी को उत्तर एमसीडी की चिरस्थायी समस्या बताते हुए अदालत ने कहा, “हमें अपनी सभी संपत्तियों और बैंक खातों की सूची दें। अब हम इसे कर्क करना शुरू करेंगे और पैसा वसूल करेंगे। हम इंतजार नहीं कर सकते। या तो आप उनकी छंटनी करें, उन्हें घर भेजें, भारी कटौती करें, कुछ भार कम करें, हम नहीं जानते।”

उत्तर एमसीडी के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि शिक्षकों और पेंशन भोगियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को इस साल अप्रैल तक की तनख्वाह का भुगतान कर दिया गया है।

अदालत ने पूछा कि बकाया राशि के भुगतान के लिए कितने पैसों की जरूरत है तो उत्तर एमसीडी का प्रतिनिधित्व कर रहे दिव्य प्रकाश पांडे ने कहा कि 300 करोड़ रुपये मिलने पर मौजूदा बकाये का भुगतान हो जाएगा और कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को आज की तारीख तक का भुगतान कर दिया जाएगा।

अदालत को सूचित किया गया कि दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों ने आज की तारीख तक सभी कर्मियों की तनख्वाह और पेंशन का भुगतान कर दिया है।

उत्तर एमसीडी के वकील ने कहा कि उन्होंने तीनों निगमों के वित्त मामलों का विलय करने के लिए उपराज्यपाल को एक अभ्यावेदन दिया है, इससे उत्तर एमसीडी को कोष की कमी से निपटने में मदद मिल सकती है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतविधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा कराएगी योगी सरकार?, यूपी का अनुपूरक बजट 22 दिसंबर को पेश, 24 दिसंबर को होगा पास

भारतSSC CGL Tier 1 Exam 2025 का रिजल्ट जारी, यहां से सीधे डाउनलोड करें

स्वास्थ्य‘मनखे-मनखे एक समान’ की भावना को साकार करता मेगा हेल्थ कैम्प: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बॉलीवुड चुस्कीAvatar 3 Review: कैसी है जेम्स कैमरून की नई फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश'?

भारतश्री गुरु तेग बहादुर जी की  350 वें शहीदी दिवस पर सीएम सैनी ने विधानसभा सत्र को किया संबोधित

भारत अधिक खबरें

भारतलोकसभा में पास हुआ 'जी राम जी' बिल, शिवराज चौहाने बोले- "कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को खत्म कर दिया"

भारतMaharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, मुंबई के बांद्रा और एस्प्लेनेड कोर्ट खाली कराए गए

भारतFlight Advisory: दिल्ली में घने कोहरे से उड़ाने प्रभावित, इंडिगो समेत एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

भारतChhattisgarh: सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों संग मुठभेड़, कई माओवादी ढेर

भारतPunjab Local Body Election Results: आप 60, कांग्रेस 10, शिअद 3 और भाजपा 1 सीट पर आगे, देखिए अपडेट