गुजरात में मास्क न पहनने वालों को सामुदायिक सेवा के लिये भेजने के निर्देश पर न्यायालय की रोक

By भाषा | Published: December 3, 2020 04:07 PM2020-12-03T16:07:13+5:302020-12-03T16:07:13+5:30

Court orders ban on sending people not wearing masks in Gujarat for community service | गुजरात में मास्क न पहनने वालों को सामुदायिक सेवा के लिये भेजने के निर्देश पर न्यायालय की रोक

गुजरात में मास्क न पहनने वालों को सामुदायिक सेवा के लिये भेजने के निर्देश पर न्यायालय की रोक

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बगैर मास्क के पकड़े जा रहे लोगों को कोविड मरीजों के सुविधा केन्द्रों में सामुदायिक सेवा के लिये भेजने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की इस दलील का संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय का आदेश बहुत सख्त है और इससे, उल्लंघनकर्ताओं की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कोविड-19 के निर्देशों का राज्य में सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।

न्यायालय ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो।

पीठ ने राज्य में पुलिस और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को भी आदेश दिया कि इन दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित किया जाए और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाये।

शीर्ष अदालत इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

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Web Title: Court orders ban on sending people not wearing masks in Gujarat for community service

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