ठळक मुद्देमानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई थी।शशि थरूर की पीएम मोदी पर की गई कथित 'बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
दिल्ली की राउड एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल, शशि थरूर को पीएम मोदी पर दिये गए कथित 'बिच्छु' वाले बयान मामले में कोर्ट में पेश होना था। निर्धारित तारीख पर पेश न होने की वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।
कोर्ट ने अब उन्हें 27 नवंबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने उन पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।मालूम हो कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित 'बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने अपनी मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में कहा गया है, 'मैं भगवान शिव का भक्त हूं। आरोपी (थरूर) ने करोड़ों शिव भक्तों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए यह बयान दिया जो भारत तथा देश से बाहर सभी शिव भक्तों की भावनाओं को आहत करता है।'
मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई थी। बता दें कि थरूर ने बेंगलुरू साहित्य महोत्सव मेंदावा किया था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने मोदी की तुलना ‘‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’’ से की थी।