अदालत ने अनुकंपा नौकरी से जुड़े मामले में तमिलनाडु के शिक्षा अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

By भाषा | Updated: July 1, 2021 21:30 IST2021-07-01T21:30:23+5:302021-07-01T21:30:23+5:30

Court imposes fine on Tamil Nadu education officers in compassionate job case | अदालत ने अनुकंपा नौकरी से जुड़े मामले में तमिलनाडु के शिक्षा अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

अदालत ने अनुकंपा नौकरी से जुड़े मामले में तमिलनाडु के शिक्षा अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

चेन्नई, एक जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने 22 साल बाद भी अनुकंपा के आधार पर एक कानूनी उत्तराधिकारी को नौकरी नहीं देने को लेकर तमिलनाडु के शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति आर महादेवन ने हाल में टी अरूलजोति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 2016 में जारी किये गये अस्वीकृति आदेश को खारिज करने और उन्हें नौकरी देने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति महादेवन ने अस्वीकृति आदेश को खारिज करते हुए यह मामला संबंधित अधिकारियों के पास गुण-दोष एवं कानून के आधार पर विचारार्थ भेज दिया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को हाल के उस सरकारी आदेश को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया जो 1972 के बाद जारी पिछले आदेशों के स्थान पर आया है। अदालत ने दो महीने में यह काम पूरा कर लेने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा कि जिन अधिकारियों ने 27 जुलाई, 2016 को अस्वीकृति आदेश जारी किया था उनके वेतन से जुर्मानाराशि काट ली जाए और छह महीने के अंदर यह राशि याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के पिता सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीजी असिस्टेंट की नौकरी करते हुए फरवरी, 1998 में चल बसे थे । उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा था। याचिकाकर्ता की मां ने अपने बेटे के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी के वास्ते आवेदन दिया। लेकिन इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पहला कानूनी उत्तराधिकारी ही यह दावा कर सकता है। तब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अरूलजोति के लिए नौकरी के लिए दूसरा आवेदन दिया और कहा कि उनकी पहली बेटी की शादी हो चुकी है। लेकिन दूसरा आवेदन भी जुलाई, 2016 को खारिज कर दिया गया। तब अरूलजोति अदालत पहुंची।

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Web Title: Court imposes fine on Tamil Nadu education officers in compassionate job case

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