अदालत ने जालसाजी, हवाला लेन-देन मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक को जमानत दी
By भाषा | Updated: August 11, 2021 23:02 IST2021-08-11T23:02:16+5:302021-08-11T23:02:16+5:30

अदालत ने जालसाजी, हवाला लेन-देन मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक को जमानत दी
नयी दिल्ली, 11 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी दस्तावेज हासिल करने और छद्म कंपनियों के जरिए हवाला लेन-देन के मामले में गिरफ्तार किए गए एक चीनी नागरिक को जमानत दे दी।
राहत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी लुओ सांग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और अब तक जांच अधिकारी ने इसकी जब्ती नहीं की है।
अदालत ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष इन दस्तावेजों की प्रकृति के बारे में बताने में नाकाम रहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड हासिल करने के लिए आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेज वास्तव में 'जाली दस्तावेज' थे। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी लगभग 170 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। अदालत ने आरोपी को सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर पेश होने और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी एक चीनी नागरिक है, जिसकी हवाला लेन-देन और धन शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह आरोप लगाया गया कि आरोपी विभिन्न हवाला संचालकों के भी संपर्क में था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि हासिल किए और छद्म कंपनियों में हवाला लेन-देन के लिए ऐसे पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया।
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