अदालत ने दुकान जलाने के मामले में चार लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी करने का आरोप तय किये
By भाषा | Updated: November 10, 2021 19:49 IST2021-11-10T19:49:36+5:302021-11-10T19:49:36+5:30

अदालत ने दुकान जलाने के मामले में चार लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी करने का आरोप तय किये
नयी दिल्ली,10 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल यहां हुए दंगों के दौरान कार के सामान की एक दुकान को कथित तौर पर आग के हवाले करने को लेकर चार लोगों के खिलाफ दंगा और आगजनी करने के आरोप तय किये हैं।
पुलिस के मुताबिक सूरज, योगेंदर सिंह, अजय और गौरव पंचाल उस सशस्त्र दंगाई भीड़ का कथित तौर पर हिस्सा थे, जिसने दिल्ली के शाहदरा इलाके में 25 फरवरी 2020 की दोपहर शिकायतकर्ता जावेद खान की दुकान में तोड़फोड़ की थी और उसे आग के हवाले कर दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने चारों लोगों के खिलाफ संबद्ध धाराओं के तहत आरोप तय किया और उनके वकीलों की मौजूदगी में विस्तार से उन्हें इस बारे में बताया।
न्यायाधीश ने नौ नवंबर के आदेश में कहा, ‘‘मेरा मानना है कि अभियोजन ने अपना मामला ठोस बनाया है।’’
उन्होंने कहा कि आरोपियों की यह दलील कि गवाहों के बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विलंब के बाद दर्ज किये गये थे, उन्हें आरोप मुक्त करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि यह सुनवाई किये जाने का विषय है।
दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक झड़पों में कम से कम 53 लोग मारे गये थे।
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