नई दिल्ली, 2 मईः दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस प्रकरण में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में बुधवार को कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 10 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। ये दोनों मामले 2 जी प्रकरण से जुड़े हुए हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा दर्ज कराया गया था।
अग्रिम जमानत के कार्ति के आवेदन पर बहस करने के लिए ईडी ने समय मांगा था, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को यह राहत दी। मामले को स्थगित करने की मांग करते हुए ईडी की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता नितेश राणा ने कहा, 'इससे संबंधित एक मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और उस पर सुनवाई दो जुलाई को होगी।'
इसका सीबीआई के वकील ने भी समर्थन किया और अदालत से सुनवाई की अगली तारीख तय करने का आग्रह किया। दोनों जांच एजेंसियों द्वारा कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने - अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर गौर करते हुए अदालत ने 16 अप्रैल को कार्ति को आज तक के लिए अंतरिम राहत दी थी।
कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से राहत मांगते हुए एक याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने क्रमश : वर्ष 2011 और 2012 में मामले दर्ज किए थे।
यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए ग्लोबल कम्यूनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ( एफआईपीबी ) की मंजूरी दिए जाने से जुड़ा है।
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