अदालत ने नीलम गोरे के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: January 7, 2021 18:03 IST2021-01-07T18:03:38+5:302021-01-07T18:03:38+5:30

Court dismisses plea challenging Neelam White's election | अदालत ने नीलम गोरे के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

अदालत ने नीलम गोरे के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मुंबई, सात जनवरी बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना विधान परिषद सदस्य डॉक्टर नीलम गोरे के महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति के रूप में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव की पीठ ने भाजपा एमएलसी गोपीचंद कुंडालिक पडल्कर द्वारा दायर यचिका खारिज कर दी।

गोरे पिछले साल आठ सितंबर को निर्विरोध राज्य विधान परिषद की उपसभापति चुनी गई थीं। विपक्षी दल भाजपा ने पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था।

लेकिन, चुनाव के बाद पडल्कर अदालत पहुंचे और दावा किया कि पद पर गोरे का निर्वाचन गैरकानूनी है और उसे रद्द किया जाना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court dismisses plea challenging Neelam White's election

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे