अदालत ने यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: November 10, 2021 18:45 IST2021-11-10T18:45:23+5:302021-11-10T18:45:23+5:30

Court dismisses petition challenging the decision to ban Chhath Puja on the banks of Yamuna | अदालत ने यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

अदालत ने यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 10 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीएमए के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी जिसमें श्रद्धालुओं को यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गयी थी।

अदालत ने कहा कि याचिका में कोई आधार नहीं है और दो सोसाइटियों की याचिका में यह नहीं बताया गया है कि श्रद्धालु किस प्रकार जोर देते हैं कि वे केवल यमुना तट पर पूजा करने के हकदार हैं।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने कहा, "उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन्होंने प्रतिवादियों से क्यों संपर्क नहीं किया, यदि वे निर्दिष्ट स्थलों की सूची सार्वजनिक किए जाने के बाद भी क्षेत्र में अतिरिक्त ऐसे स्थलों के लिए इच्छुक थे।" उन्होंने मौखिक टिप्प्णी करते हुए कहा कि याचिका केवल प्रचार के लिए थी।

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के वकील इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सकते कि पूजा आज शुरू हो चुकी है और अतिरिक्त स्थलों के निर्माण का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि वह सरकारी वकील की इस बात से सहमत है कि अधिकारियों द्वारा जारी आदेश में सभी श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा गया है तथा कोविड​​​​-19 पूरी तरह से समाप्त नहीं होने के बाद भी प्रतिवादी ने सुनिश्चित किया है और कदम उठाए हैं कि श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं हो।

याचिकाकर्ता संगठनों ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएएम) के 29 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों के साथ छठ पूजा की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारियों ने दिल्ली में छठ पूजा के लिए 800 स्थान चिन्हित किये हैं लेकिन यमुना नदी के तट पर किसी आयोजन की अनुमति नहीं दी गयी है। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि किसी न्याय संगत कारण के बगैर ही श्रृद्धालुओं के अधिकारों में कटौती की गयी है।

दिल्ली सरकार के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर को जारी आदेश के खिलाफ इतने विलंब से अदालत आने के बार में याचिकाकर्ताओं ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

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Web Title: Court dismisses petition challenging the decision to ban Chhath Puja on the banks of Yamuna

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