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अदालत ने गलत तरीके से बर्खास्तगी के खिलाफ जामिया के प्रोफेसर की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 16, 2021 16:34 IST

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नयी दिल्ली, 16 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया के एक बर्खास्त प्रोफेसर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और जालसाजी के लिए वास्तुकला विभाग के दो संकाय सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि मामला सेवा विवाद से संबंधित है और ऐसा प्रतीत होता है कि ‘‘दबाव की रणनीति’’ के रूप में दायर किया गया है।

मोहम्मद अरशद मलिक को 2017 में वास्तुकला विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और अगले साल कथित तौर पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मलिक ने सत्र अदालत के समक्ष एक मजिस्ट्रेट अदालत के 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा, ‘‘मेरे विचार में किसी भी सबूत के संग्रह के लिए पुलिस द्वारा किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में, मामला सेवा विवाद से संबंधित है और ऐसा प्रतीत होता है दबाव की रणनीति के रूप में दायर किया गया है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने पाया है कि मजिस्ट्रेट ने विवेकाधीन शक्ति का सही प्रयोग किया है। तदनुसार, इस अदालत को 20 जुलाई, 2019 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं दिखाई देता है। इस तरह पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।’’

मलिक के अनुसार, विभाग के प्रमुख और जामिया के वास्तुकला विभाग के डीन ने कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ मिलकर विश्वासघात और जालसाजी का अपराध किया। उन्होंने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।

मलिक ने जामिया नगर पुलिस थाने के प्रभारी, सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त पर 2018 में उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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