अदालत ने आर्यन खान को जमानत के लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा

By भाषा | Updated: October 29, 2021 16:24 IST2021-10-29T16:24:50+5:302021-10-29T16:24:50+5:30

Court asks Aryan Khan to furnish a personal bond of Rs 1 lakh for bail | अदालत ने आर्यन खान को जमानत के लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा

अदालत ने आर्यन खान को जमानत के लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा

मुंबई, 29 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार को फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किये।

इससे आर्यन खान के वकीलों को उन्हें मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से शाम तक रिहा कराने में मदद मिलेगी। आर्यन खान के वकील अब उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति विशेष अदालत में ले जाएंगे जो स्वापक और मन:प्रभावी तत्व (एनडीपीएस) कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई कर रही है।

सत्यापन के बाद विशेष अदालत रिहाई के कागज जारी करेगी। इन दस्तावेज को आर्यन खान की रिहाई के लिए आर्थर रोड जेल अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आर्यन खान और सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा को जमानत पर रिहा करते हुए 14 शर्तें लगाई हैं।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे की एकल पीठ ने मंगलवार को आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी।

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Web Title: Court asks Aryan Khan to furnish a personal bond of Rs 1 lakh for bail

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