लद्दाख के पार्षदों का 60,000 रुपए किया गया भत्ता, कुल वेतन बढ़कर 1.20 लाख रुपए हुआ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 27, 2022 07:06 AM2022-11-27T07:06:23+5:302022-11-27T07:14:08+5:30

लद्दाख सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 की धारा 35 के तहत आदेश जारी किया है।

Councilors of Ladakh will get Rs 60,000 allowance, total salary increased to Rs 1.20 lakh | लद्दाख के पार्षदों का 60,000 रुपए किया गया भत्ता, कुल वेतन बढ़कर 1.20 लाख रुपए हुआ

लद्दाख के पार्षदों का 60,000 रुपए किया गया भत्ता, कुल वेतन बढ़कर 1.20 लाख रुपए हुआ

Highlightsपार्षदों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 40,000 रुपये, कार्यालय और टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपये मिलेगा। पार्षदों के मानदेय बढ़ोतरी मामले को लेकर डॉ. पवन कोतवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

लेह/जम्मूः केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पार्षदों को अब 60,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा, जिससे उनका कुल वेतन बढ़कर 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव अजीत कुमार साहू ने शनिवार को इस बाबत एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया, ‘‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लेह और कारगिल के पार्षदों को अतिरिक्त मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 40,000 रुपये, कार्यालय और टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपये और चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपये मिलेगा।’’ 

गौरतलब है कि पार्षदों के मानदेय बढ़ोतरी मामले को लेकर डॉ. पवन कोतवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लद्दाख सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 की धारा 35 के तहत आदेश जारी किया है।

साहू ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा लिया गया यह फैसला लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए है। इससे लद्दाख और कारगिल के सभी पार्षद लाभान्वित होंगे।

 

Web Title: Councilors of Ladakh will get Rs 60,000 allowance, total salary increased to Rs 1.20 lakh

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