चंडीगढ़ःकोरोना वायरस को लेकर मचे हाहाकार के बीच राजस्थान के बाद पंजाब सरकार ने 31 मार्च तक के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया। खबर आ रही है कि लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों के दौरान जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है उनकी मदद के लिए पंजाब कैडर के सभी IAS अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान देंगे।
बता दें कि कोरोनोवायरस के मद्देनजर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है। यह जानकारी पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी थी। पंजाब में अब तक कोरोनो वायरस के 21 मामले सामने आए हैं। पंजाब में शनिवार को 11 और व्यक्ति कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 14 हो गई थी। लेकिन, सोमवार तक यह संख्या बढ़कर 21 हो गई है।
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने31 मार्च तक के लिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया था। उन्होंने एक बयान में कहा था कि राज्य में कोरोना वायरस पर अंकुश पाने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 22 मार्च से 31 मार्च तक जरूरी सेवाओं और मेडिकल सेवाओं को छोड़कर ‘पूर्ण लॉकडाउन’ होगा।
गहलोत ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि सभी सरकारी कार्यालय, मॉल फैक्टरियां, सार्वजनिक परिवहन आदि इस दौरान बंद रहेंगे। राज्य में अब तक 25 को कोविड -19 से संक्रमित पाये गये हैं और 40 अन्य की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
लॉकडाउन में इन सभी चीज पर रहेगी पाबंदी
सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने घरों में बंद रहेंगे।सार्वजनिक परिवहन आपातकालीन व जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद रहेगा।सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल आदि बंद रहेंगे।विदेश से आने वाले नागरिकों की निगरानी की जाएगी। उन्हें होम कोरनटाइन में रखना होगा।सोशल डिस्टेंसिंग गाइड लाइन का करें पालन।टैक्सी, आटो-रिक्शा के संचालन समेत किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय व कारखाने, कार्यशालाएं व गोदाम बंद रहेंगे।सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग जुटने पर धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन में इन सेवाओं को रहेगी छूटदवा की दुकानें, किराने का सामान, होमडिलीवरी का ई-कामर्स।दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति।स्वास्थ्य सेवाएं।समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया।अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन पर छूट होगी।बिजली पानी से संबंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर।अग्नि नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं।ताजे फल एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति।पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति खुली रहेंगी।खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां खुली रहेंगी।पेट्रोल पंप व सीएनजी पंप खुलें रहेंगे।दूध एवं डेयरी प्लांट, स्वास्थ्य उपकरण से जुड़ी निर्माण इकाइयां।बैंक एवं एटीएम, बीमा कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवाएं।पोस्ट आफिस, गेहूं व चावल से जुड़ा आवागमन पर।