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हॉस्पिटल से फरार हो रहे Coronavirus संक्रमित, हड़कंप के बाद पुलिस ने उठाए ये विशेष कदम

By भाषा | Updated: March 30, 2020 20:32 IST

अगर कोई कोरोना वायरस संक्रमित मरीज अस्पताल से फरार होता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 (किसी सरकारी अधिकारी का आदेश नहीं मानना) और धारा 269 (ऐसा लापरवाही भरा काम करना जिससे किसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलने का खतरा हो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

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इंदौर (मध्यप्रदेश) में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों के अस्पताल से फरार होने के हालिया मामलों से मचे हड़कंप के बाद पुलिस सतर्क हो गयी है। इन अस्पतालों के परिसर में निगरानी बढ़ा दी गयी है।

पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरिनारायणचारी मिश्रा ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया, "शहर के जिन अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को भर्ती किया गया है, वहां निगरानी बढ़ायी गयी है। वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिये गये हैं। मुझे लगता है कि अस्पतालों से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के भागने के मामलों की अब पुनरावृत्ति नहीं होगी।"

डीआईजी ने कहा कि अगर कोई कोरोना वायरस संक्रमित मरीज अस्पताल से फरार होता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 (किसी सरकारी अधिकारी का आदेश नहीं मानना) और धारा 269 (ऐसा लापरवाही भरा काम करना जिससे किसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलने का खतरा हो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

गौरतलब है कि कोराना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति और इस महामारी का एक संदिग्ध मरीज यहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को गच्चा देकर एक सरकारी अस्पताल से शनिवार देर रात भाग निकले थे। इस घटना को लेकर मचे हड़कंप के बाद दोनों मरीजों को पुलिस की मदद से पकड़कर रविवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक मरीज दो बार अस्पताल से भाग चुका है।

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