Rajasthan Ki Taja Khabar: थैलियों में थूक भर घरों में फेंकती नजर आईं महिलाएं, एरिया को किया जा रहा सैनिटाइज
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 13, 2020 01:53 PM2020-04-13T13:53:49+5:302020-04-13T13:53:49+5:30
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों तथा संस्थानों में थूकने पर शुक्रवार (10 अप्रैल) को तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी थी।
राजस्थान में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस का संक्रमण को रोकने के लिए कुछ सख्त कानून बनाए गए हैं। कई जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद राजस्थान के वल्लभवाड़ी इलाके में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ इलाकों में थैलियों में थूक भर कर घरों में फेंकती कुछ महिलाएं सीसीटीवी में कैद की गई हैं। इसके बाद से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है।
समाचार एजेंसी एएऩआई ने गुमानपुरा सर्किल इंस्पेक्टर मनोज सिकरवार के हवाले से बताया कि कोरोना वायारस के मद्देनजर सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध के बावजूद कोटा के वल्लभवाड़ी इलाके में कुछ महिलाओं को थैलियों में थूक भर कर घरों में फेंकते देखा गया। इसके बाद प्रशासन एरिया को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा और आरोपियों की तलाश जारी है। इसका खुलासा सीसीटीवी की फुटेज से हुआ।
Rajasthan: CCTV cameras capture some women spitting in plastic bags &throwing them in some houses in Vallabhvadi area of Kota despite ban on spitting in public in view of #COVID19. "Area has been sanitised&search is on for accused," says Gumanpura Circle Inspector Manoj Sikarwar. pic.twitter.com/iCAvNCa0kk
— ANI (@ANI) April 13, 2020
बताते चलें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों तथा संस्थानों में थूकने पर शुक्रवार (10 अप्रैल) को तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि इन आदेशों की अवहेलना करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
राज्य सरकार ने कोविड—19 के संक्रमण को रोकने और आमजन के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थूकने या पान तथा अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू तथा गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी है।