गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश, बिना रुकावट ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करें, अलग से पास की जरूरत नहीं
By भाषा | Published: April 30, 2020 09:02 PM2020-04-30T21:02:13+5:302020-04-30T21:02:13+5:30
ट्रकों/माल वाहक, खाली ट्रकों के राज्यों में सुनिश्चित आवागमन के लिए स्थानीय अधिकारी देश भर में अंतरराज्यीय सीमाओं पर अलग-अलग पास पर जोर नहीं देंगे। यह देश में वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को साफ किया कि सामान की आपूर्ति में लगे ट्रकों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए अलग से किसी पास (अनुमति पत्र) की कोई आवश्यकता नहीं है।
मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे ट्रक चालकों का लाइसेंस ही काफी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कहते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य की सीमाओं पर ट्रकों को आवाजाही में परेशानी आ रही है और स्थानीय अधिकारी अलग से पास की मांग कर रहे हैं।
भल्ला ने राज्यों से कहा कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ले जाने वाले वाहनों के साथ ही वैध लाइसेंसधारी दो चालकों और एक सहायक को बिना रुकावट आवाजाही की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, खाली अथवा भरे ट्रकों समेत और सामान ले जाने वाले वाहनों को अलग से किसी पास की जरूरत नहीं है। भल्ला ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान देशभर में जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद जरूरी है।
MHA to States-Ensure free movement of trucks/goods carriers, incl empty trucks. Local authorities must not insist on separate passes at inter-state borders across the country. This is essential to maintain the supply chain of goods & services in the country: Spox, Home Ministry pic.twitter.com/1MUwndbtPW
— ANI (@ANI) April 30, 2020
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि तीन मई से आगे बढ़ाने के स्पष्ट संकेत दिए
केंद्र ने स्पष्ट संकेत दिए कि देशभर में जारी लॉकडाउन (बंद) की अवधि को तीन मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे ‘‘कई जिलों’’ में सेवाओं और लोगों को ‘‘पर्याप्त ढील’’ देते हुए बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि तीन मई तक सख्ती से बंद लागू करने की आवश्यकता थी, ताकि संक्रमण काबू करने की दिशा में जो प्रगति हुई है, उन पर पानी न फिर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को बंद लागू किए जाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया कि उसने देश में बंद की स्थिति पर एक बृहद समीक्षा बैठक की और पाया कि बंद के कारण अभी तक कोविड-19 संबंधी स्थिति में काफी सफलता मिली है और सुधार हुआ है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ‘‘कोविड-19 को काबू करने संबंधी नए दिशा-निर्देश चार मई को लागू होंगे, जिसमें कई जिलों को पर्याप्त ढील दी जाएगी। आगामी दिनों में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।’’ प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बंद संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा कि इन सफलताओं पर पानी नहीं फिरे।
तेलंगाना सरकार ने बंद को सात मई तक बढ़ा दिया है, जबकि पंजाब सरकार ने इसे तीन मई के बाद दो और सप्ताह के लिए बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के साथ सोमवार को बैठक में भाग लेने वाले कई मुख्यमंत्रियों ने बंद की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है।