अवमानना मामला: झारखंड के महाधिवक्ता ने अदालती कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा

By भाषा | Updated: September 7, 2021 01:05 IST2021-09-07T01:05:30+5:302021-09-07T01:05:30+5:30

Contempt case: Jharkhand Advocate General seeks record of court proceedings | अवमानना मामला: झारखंड के महाधिवक्ता ने अदालती कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा

अवमानना मामला: झारखंड के महाधिवक्ता ने अदालती कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा

रांची, छह सितंबर अदालत की अवमानना के मामले का सामना कर रहे झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को पुलिस की एक महिला उपनिरीक्षक की मौत के मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध करने वाली रिट याचिका से संबंधी अदालती कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा।

झारखंड उच्च न्यायालय ने गत एक सितंबर को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का कथित रूप से ‘‘अपमान एवं अवमानना’’ करने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस सिलसिले में रंजन और कुमार को नोटिस जारी किया था।

रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र में रंजन ने उनसे मई में अपने सरकारी आवास पर उपनिरीक्षक की कथित आत्महत्या की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली रिट याचिका के संबंध में 11 अगस्त और 13 अगस्त की अदालती कार्यवाही का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

महाधिवक्ता ने 13 अगस्त को अदालत को बताया था कि 11 अगस्त को मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता का माइक्रोफोन ऑन रह गया था और वह अपने मुवक्किल से कह रहे थे कि इस मामले का फैसला उनके पक्ष में आना तय है और इस मामले की सीबीआई जांच 200 प्रतिशत तय है।

उन्होंने दलील दी कि जब प्रार्थी के वकील इस तरह का दावा कर रहे हैं, तो पीठ से आग्रह होगा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करे।

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Web Title: Contempt case: Jharkhand Advocate General seeks record of court proceedings

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