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सामाजिक रसोई- खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र व राज्य सरकार पर लाखों का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 10, 2020 12:11 IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक रसोई से जुड़ी जनहित याचिका पर 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करने वाले राज्यों को केवल एक लाख रुपए देने होंगे, शेष को पांच लाख रुपए देने होंगे

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सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक रसोई और खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रैवाया दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर लाखों का  जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक रसोई से जुड़ी जनहित याचिका पर 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करने वाले राज्यों को केवल एक लाख रुपए देने होंगे, शेष को पांच लाख रुपए देने होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 

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