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बिना सेफ्टी गियर के मजदूर अंडरग्राउंड टैंक की कर रहे थे सफाई, दो की हुई मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

By दीप्ती कुमारी | Updated: October 14, 2021 18:43 IST

ग्रेटर नोएडा के साइट 5 में अंडरग्राउंड चैंक सफाई करते हुए दम घुटने से दो मजदूरों की मौत हो गई । दरअसल ठेकेदार ने बिना सुरक्षा गियर के इन्हें टैंक में उतार दिया और दो मजदूर बेहोश होकर टैंक में ही मर गए ।

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ठळक मुद्देबिना सुरक्षा गियर के अंडरग्राउंड टैंक में सफाई के दौरान दो लोगों की मौतपुलिस ने लापरवाही के कारण मौत का मामला किया दर्जमजदूर सफाई के लिए मालिक से मांग रहे थे सुरक्षा गियर

ग्रेटर नोएडा :  ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को साइट 5, कासना में एक कारखाने के परिसर में पेट्रोकेमिकल युक्त एक भूमिगत टैंक की सफाई करते समय दो मजदूरों की मौत हो गई । कथित तौर पर, टैंक की सफाई के दौरान दोनों लोगों ने सुरक्षा गियर नहीं पहने थे । मृतक के साथ मौजूद दो अन्य लोग जान बचाकर भागने में सफल रहे ।

कथित तौर पर, श्रमिकों ने सुरक्षा गियर के लिए कहा था लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया था कि यह खतरनाक काम नहीं है । मंगलवार की रात करीब नौ बजे हेमंत नाम के एक ठेकेदार ने चारों मजदूरों को जगदंबा पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड में भूमिगत टैंक की सफाई करने को कहा ।

टैंक के अंदर गए मजदूरों में से एक रवींद्र ने कहा कि ठेकेदार ने उन्हें 6,000 रुपये देने की पेशकश की । उन्होंने कहा, "इस तरह के काम के लिए उन्होंने पहले हमसे संपर्क किया था, इसलिए हमने नहीं सोचा था कि यह इतना खतरनाक होगा । उन्होंने हमें कोई सुरक्षा गियर नहीं दिया और हम चारों ने सिर्फ कपड़े का मास्क पहना हुआ था ।"

रवींद्र ने कहा कि कारखाने के मालिक सुरेंद्र गुप्ता ने उन्हें वह टैंक दिखाया था, जिसकी सतह पर एक छेद था । उन्होंने कहा भी  कि टैंक से दुर्गंध आ रही है लेकिन मालिक ने उन्हें आश्वस्त किया कि इसमें कोई खतरा नहीं है । इसके बाद पंकज और रामभेश टैंक में घुस गए । द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों टैंक के अंदर होश खो बैठे और अन्य दो मजदूर अंदर चले गए लेकिन घुटन महसूस करने के कारण दोनों वापस बाहर आ गए । 

स्थानीय लोगों ने खींचकर पंकज और रमेश को टैंक से बाहर निकाला और कैलाश अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस के मुताबिक दोनों मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई है । पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 ए (लापरवाही के कारण मौत) और 284 (किसी भी जहरीले पदार्थ के साथ किसी भी तरह से जल्दबाजी या लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए) के तहत मामला दर्ज किया ।  

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