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जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जजों को CJI ने दी खास सलाह, कहा- 'आपको मजबूत सामान्य.. '

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 28, 2024 20:17 IST

‘‘मजबूत सामान्य ज्ञान’’ की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा, "जिन लोगों को निचली अदालतों में जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें वहां नहीं मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है।"

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ठळक मुद्देसीजेआई ने कहा, जजों को मजबूत सामान्य ज्ञान की समझ होनी चाहिएउन्होंने कहा, जिन लोगों को निचली अदालतों में जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें वहां नहीं मिल रही हैबोले- निचली अदालत के न्यायाधीश जमानत न देकर सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जजों को खास सलाह दी है। रविवार को ट्रायल कोर्ट के जजों को सीजेआई ने  'मजबूत सामान्य ज्ञान' करने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि जब महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों को ‘संदेह की दृष्टि से’ देखा जाता है, तो निचली अदालत के न्यायाधीश जमानत न देकर सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं।

‘‘मजबूत सामान्य ज्ञान’’ की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा, "जिन लोगों को निचली अदालतों में जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें वहां नहीं मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है।"

पीटीआई ने सीजेआई के हवाले से कहा, "जिन लोगों को उच्च न्यायालयों से जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। यह देरी उन लोगों की समस्या को और बढ़ा देती है, जिन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है।" 

बर्कले सेंटर ऑन कम्पेरेटिव इक्वालिटी एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन के 11वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान एक प्रश्नकर्ता ने टिप्पणी की, "हम ऐसे समाज में रहते हैं, जहां व्यक्ति पहले काम करता है और बाद में माफी मांगता है। यह बात राजनीतिक रूप से प्रेरित तरीके से काम करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से सच हो गई है, जो कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और यहां तक ​​कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों सहित राजनेताओं को हिरासत में लेते हैं।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत लगातार यह बताने की कोशिश कर रही है कि इसका एक कारण यह है कि देश के भीतर संस्थानों में अंतर्निहित अविश्वास है। सीजेआई ने कहा, "दुर्भाग्य से, आज समस्या यह है कि हम ट्रायल जजों द्वारा दी गई किसी भी राहत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब है कि ट्रायल जज गंभीर अपराधों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जमानत देने से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।" 

उन्होंने कहा, "आपको (जजों को) मजबूत सामान्य ज्ञान की समझ होनी चाहिए। अब, जब तक हम आपराधिक न्यायशास्त्र में अनाज को भूसे से अलग नहीं करते, तब तक यह बहुत कम संभावना है कि हमारे पास न्यायसंगत समाधान होंगे और निर्णयकर्ताओं को अनाज को भूसे से अलग करने की अनुमति देने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम बहुत अधिक भरोसा भी रखें।"

टॅग्स :DY Chandrachudसुप्रीम कोर्टहाई कोर्टHigh Court
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