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वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CJI गवई की बड़ी टिप्पणी

By रुस्तम राणा | Updated: May 20, 2025 15:26 IST

सीजेआई गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अगुवाई में दलीलों को संबोधित कर रही थी, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे।

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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मंगलवार को कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए एक “मजबूत मामले” की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सीजेआई गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अगुवाई में दलीलों को संबोधित कर रही थी, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे।

याचिकाकर्ताओं ने नए अधिनियमित कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है, उनका दावा है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और सरकार को वक्फ की आड़ में निजी संपत्तियों पर कब्जा करने की व्यापक शक्ति देता है। सिब्बल ने अदालत को बताया कि संशोधित वक्फ अधिनियम राज्य को संपत्ति को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित करने का अधिकार देता है, जो संपत्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को कमजोर करता है। 

लाइव लॉ के अनुसार, सिब्बल ने तर्क दिया, "नया अधिनियम वक्फ की रक्षा के लिए लाया गया है, लेकिन इसे इसे जब्त करने के लिए बनाया गया है।" उन्होंने आगे कहा, "वक्फ का पूरा विचार यह है कि यह मेरी संपत्ति है, लेकिन इसे विधायी आदेश के साथ छीना जा रहा है।"

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई एक और बड़ी चिंता यह थी कि वक्फ से संबंधित दावों का विरोध करने के लिए व्यक्तियों को यह साबित करना होगा कि वे मुसलमान हैं। याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया, "मुझे यह साबित क्यों करना होगा कि मैं मुसलमान हूँ?" 

उन्होंने प्रावधान को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। सिब्बल ने यह भी बताया कि संशोधित कानून अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान की गई पहले की सुरक्षा को कमजोर करता है, खासकर संरक्षित स्मारकों के संबंध में। उन्होंने कहा, "पहले के कानून ने संरक्षित स्मारक के चरित्र को संरक्षित किया था, नया अधिनियम अल्पसंख्यकों के अधिकार का अतिक्रमण करके उसे खत्म कर देता है।"

सीजेआई गवई ने क्या कहा:

इसके जवाब में, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कानून को रद्द करने के लिए आवश्यक संवैधानिक सीमा पर जोर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "यह संवैधानिकता के बारे में है... न्यायालय आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं... इसलिए जब तक आप कोई बहुत मजबूत मामला नहीं बनाते... क्योंकि अनुमान कानून के गठन के संबंध में है।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि वह तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम निर्देशों पर विचार करेगा - वक्फ-बाय-डीड, वक्फ-बाय-यूजर, और न्यायालयों द्वारा पहले से घोषित वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि वह इस चरण के दौरान पुराने 1995 वक्फ अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करेगा। आने वाले दिनों में इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टCenter
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