सीजेआई ने बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन वर्चुअल सुनवाई के लिए एसओपी में संशोधन का निर्देश दिया
By भाषा | Updated: October 21, 2021 23:40 IST2021-10-21T23:40:17+5:302021-10-21T23:40:17+5:30

सीजेआई ने बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन वर्चुअल सुनवाई के लिए एसओपी में संशोधन का निर्देश दिया
नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर ऐसा माना जाता है कि प्रधान न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि यदि न्यायाधीश सहमत हों तो बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन भी वर्चुअल सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया जाए। बुधवार और बृहस्पतिवार फिलहाल केवल प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित हैं।
इस संबंध में एक सूत्र ने बताया कि एसओपी में संशोधन का निर्णय प्रधान न्यायाधीश ने अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ मिलकर लिया है जिन्होंने आज दोपहर बाद अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं-कपिल सिब्बल तथा सी यू सिंह और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के साथ बैठक की।
हाल में शीर्ष अदालत ने संशोधित एसओपी में कहा था कि बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई अदालत कक्षों में वकीलों और वादियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में ही होगी।
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