छत्तीसगढ़: तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को मृत्यु तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई

By भाषा | Published: August 1, 2021 03:18 PM2021-08-01T15:18:22+5:302021-08-01T15:18:22+5:30

Chhattisgarh: Man sentenced to death for raping three-year-old girl | छत्तीसगढ़: तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को मृत्यु तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई

छत्तीसगढ़: तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को मृत्यु तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई

रायपुर, एक अगस्त छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2019 में तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में 39 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश सरिता दास ने शनिवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) (12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार) और 363 (अपहरण) के तहत दोषी ठहराया और उस पर कुल 5500 रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अगस्त 2019 को दोषी पीड़िता को अपने वाहन में अपने साथ दुर्ग के उताई इलाके में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मौके से फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने बच्ची को देखा और एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसके माता-पिता उसे घर ले गए। बाद में जब पीड़िता की मां ने देखा कि उसके गुप्तांगों पर खून बह रहा है तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ अक्टूबर 2019 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन ने बताया कि शनिवार को दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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Web Title: Chhattisgarh: Man sentenced to death for raping three-year-old girl

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