लाइव न्यूज़ :

प्रधानाध्यापक ने अतिथि शिक्षक से आठ साल पहले 2000 रुपये की रिश्वत ली, कोर्ट ने पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, 30000 रुपये जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2023 21:57 IST

विशेष लोक अभियोजक के के गौतम ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की अदालत ने शनिवार को रिश्वत लेने के आरोपी चन्द्रभान सेन को भ्रष्टचार रोकथाम अधिनियम के तहत 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

Open in App
ठळक मुद्देसजा सुनाये जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विधि के शासन की नींव को हिला रहा है। लक्ष्मीकांत शर्मा ने 6 जनवरी 2015 को लोकायुक्त पुलिस सागर को शिकायत की थी।

छतरपुरः मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने जिले के सूरजपुराकलां माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को एक अतिथि शिक्षक से आठ साल पहले 2,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक के के गौतम ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की अदालत ने शनिवार को रिश्वत लेने के आरोपी चन्द्रभान सेन को भ्रष्टचार रोकथाम अधिनियम के तहत 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी और उस पर 30000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा कि सजा सुनाये जाने के बाद सेन को जेल भेज दिया गया है। गौतम ने बताया कि अदालत ने कहा, ‘‘लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना एक विकराल समस्या हो गई है, जो समाज को खोखला कर रही है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विधि के शासन की नींव को हिला रहा है।

ऐसे आरोपियों को सजा देते समय नरम रुख दिखाना कानून की मंशा के विपरीत है और भ्रष्टाचार के प्रति कठोर रुख अपनाया जाना समय की मांग है।’’ वहीं, विशेष लोक अभियोजक गौतम ने पैरवी करते हुए कहा कि शिक्षक समाज का प्रमुख अंग एवं मार्गदर्शक होता है।

उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जाने लगेगा तो समाज के लिए बहुत घातक होगा, इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए। गौतम ने बताया कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने 6 जनवरी 2015 को लोकायुक्त पुलिस सागर को शिकायत की थी।

उन्होंने बताया कि शिकायत में उसने बताया था कि उसे अतिथि शिक्षक के पद पर ज्वाइन कराने के लिए चन्द्रभान सेन, सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय सूरजपुराकलां द्वारा 2,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। गौतम ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने सेन को 8 जनवरी 2015 को शर्मा से रिश्वत के 2,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि विवेचना के बाद मामला अदालत में पेश किया गया।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीमध्य प्रदेशकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्ट4 महिला सहित 9 अरेस्ट, घर में सेक्स रैकेट, 24400 की नकदी, आपतिजनक सामग्री ओर तीन मोटर साइकिल बरामद

क्राइम अलर्टप्रेम करती हो तो चलो शादी कर ले, प्रस्ताव रखा तो किया इनकार, प्रेमी कृष्णा ने प्रेमिका सोनू को उड़ाया, बिहार के भोजपुर से अरेस्ट

क्राइम अलर्ट20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला

भारतपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियां आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने में देती हैं महत्वपूर्ण योगदान, मुख्यमंत्री डॉ. यादव

क्राइम अलर्टपति से अलग होकर महिला छात्रावास में रह रही थी पत्नी, मिलने के बहाने से हॉस्टल गया और कहासुनी के बाद दरांती से काटा, शव के साथ सेल्फी ले व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत