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चांदनी चौक रोड को गैर-मोटर वाहन क्षेत्र अधिसूचित किया गया

By भाषा | Updated: June 17, 2021 01:12 IST

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नयी दिल्ली, 16 जून चांदनी चौक रोड को गैर-मोटर वाहन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है और अब यहां केवल आपात परिस्थिति में ही मोटर वाहन लाने की अनुमति होगी। इस रोड का फिलहाल पुनर्विकास कार्य चल रहा है।

चौदह जून को जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद के बीच चांदनी चौक रोड पर किसी भी दिन सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच मोटर वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी।

लगभग 1.3 किलोमीटर लंबे इस रोड का एक दिसंबर 2018 से पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इसे नवंबर 2020 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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