अब दो साल तक रखा जाएगा आपके कॉल का रिकॉर्ड, सरकार ने फोन कंपनियों को दिया आदेश, जानिए वजह

By अनिल शर्मा | Published: December 24, 2021 09:22 AM2021-12-24T09:22:41+5:302021-12-24T09:23:36+5:30

21 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके माध्यम से, डीओटी ने कहा है कि सभी कॉल विवरण रिकॉर्ड, एक्सचेंज विवरण रिकॉर्ड, और नेटवर्क पर "एक्सचेंज" संचार का आईपी विवरण रिकॉर्ड दो साल के लिए या सुरक्षा के लिए "जांच" के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।

Centre asks phone firms to keep call records for two yearsr eference to citing security | अब दो साल तक रखा जाएगा आपके कॉल का रिकॉर्ड, सरकार ने फोन कंपनियों को दिया आदेश, जानिए वजह

अब दो साल तक रखा जाएगा आपके कॉल का रिकॉर्ड, सरकार ने फोन कंपनियों को दिया आदेश, जानिए वजह

Highlightsकेंद्र ने एक साल के बजाय कम से कम दो साल के लिए कॉल विवरण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कहा हैकंपनियों को सामान्य आईपी विवरण रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट टेलीफोनी का विवरण भी बनाए रखना होगा

नई दिल्लीः दूरसंचार विभाग (DoT) ने एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन किया है। दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ अन्य सभी दूरसंचार लाइसेंसधारियों को एक साल के बजाय कम से कम दो साल के लिए कॉल विवरण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, दो साल के कॉल रिकॉर्ड रखने का फैसला कई सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोधों पर किया गया है।

दूरसंचार विभाग ने जारी की अधिसूचना

इस बाबत 21 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके माध्यम से, डीओटी ने कहा है कि सभी कॉल विवरण रिकॉर्ड, एक्सचेंज विवरण रिकॉर्ड, और नेटवर्क पर "एक्सचेंज" संचार का आईपी विवरण रिकॉर्ड दो साल के लिए या सुरक्षा के लिए "जांच" के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।

दो साल का कॉल विवरण का रिकॉर्ड रखना होगा

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो साल की अवधि के लिए सामान्य आईपी विवरण रिकॉर्ड के अलावा "इंटरनेट टेलीफोनी" का विवरण भी बनाए रखना होगा।

कई सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर लिया गया फैसला

दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि  यह एक प्रक्रियात्मक आदेश है। कई सुरक्षा एजेंसियों ने हमें बताया कि उन्हें एक साल बाद भी डेटा की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकांश जांच पूरी होने में इससे अधिक समय लगता है। हमने सभी सेवा प्रदाताओं के साथ एक बैठक की, जो विस्तारित अवधि के लिए डेटा रखने पर सहमत हुए।

लाइसेंस की शर्त के मुताबिक मोबाइल कंपनियों द्वारा कानून-प्रवर्तन एजेंसियों और विभिन्न अदालतों को उनके विशिष्ट अनुरोधों या निर्देशों पर सीडीआर प्रदान किया जाए, जिसके लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल है।

दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भले ही सरकार कंपनियों को इन विवरणों को कम से कम 12 महीने तक रखने के लिए कहती है, लेकिन इसे 18 महीने तक रखने का नियम है।

दूरसंचार सेवा प्रदाता के एक कार्यकारी ने कहा, “जब भी हम इस तरह के विवरण को नष्ट करते हैं, तो हम संपर्क कार्यालय या उस समय अवधि के अधिकारी को सूचित करते हैं जिसके लिए डेटा मिटाया जा रहा है। यदि उचित कानूनी माध्यमों से हमारे पास कोई अतिरिक्त अनुरोध आता है, तो हम उस डेटा को रखते हैं। लेकिन फिर अगले 45 दिनों के भीतर बाकी सब हटा दिया जाता है।''

Web Title: Centre asks phone firms to keep call records for two yearsr eference to citing security

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