कोविड-19 और ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने स्टाफ के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश, जानिए
By अनिल शर्मा | Published: January 4, 2022 10:19 AM2022-01-04T10:19:26+5:302022-01-04T10:43:20+5:30
आदेश में सभी संबंधित विभागों को रोस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है। वहीं अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को कार्यालय में नियमित आने की छूट दी गई है।
नई दिल्लीः कोविड-19 और इसके नए स्वरूप ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सोमवार नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के तहत अवर सचिव स्तर से नीचे के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की अनुमति दी गई है।
दफ्तर दो अलग-अलग शिफ्ट में संचालित होंगे
मंत्रालय ने केंद्र द्वारा संचालित दफ्तरों को अलग-अलग शिफ्ट में चलाने को कहा है। नए दिशानिर्देश के मुताबिक दफ्तर दो अलग-अलग शिफ्ट (सुबह 9 बजे-शाम 5:30 बजे और सुबह 10 बजे-शाम 6:30 बजे) में संचालित होंगे। वहीं कोविड निषिद्ध (कंटेनमेंट जोन्स) में रहने वाले कर्मचारियों को दफ्तरय आने से छूट दी गई है। और यह छूट तब तक रहेगी जबतक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहेंगे।
बायोमेट्रिक उपस्थिति को निलंबित कर दिया है
केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से छूट दी गई है। दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय-सारणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग एकत्रित ना हों।
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की जाएंगी बैठकें
कार्मिक मंत्रालय ने आदेश में आगे कहा है कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित विभागों द्वारा रोस्टर तैयार किया जाए। अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। इसके साथ ही बैठक, जहां तक संभव हो, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की जाएगी। और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें तब तक आयोजित नहीं की जाएंगी, जब तक कि जनहित में बिल्कुल आवश्यक न हो। कार्यस्थल की, विशेष रूप से बार-बार छुई जाने वाली सतहों की उचित सफाई और बार-बार साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।