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CBI ने बच्चों से जुड़ी पॉर्न सामग्री से निपटने के लिए विशेष इकाई का किया गठन

By भाषा | Updated: November 15, 2019 15:19 IST

पॉर्न सामग्री मामलाः भारतीय दंड संहिता, बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। 

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी पॉर्न सामग्री के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपने मुख्यालय में एक ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण रोकथाम/जांच इकाई की स्थापना की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एजेंसी की विशेष अपराध जांच शाखा के अंतर्गत आने वाली यह नई ‘‘विशेष इकाई’’ न केवल उन लोगों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करेगी, जो इंटरनेट पर ऐसी सामग्री बना रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की भी जानकारियां एकत्र करेगी, जो ऐसी सामग्रियों को इंटरनेट पर ब्राउज और डाउनलोड कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री पर रोकथाम के लिए एजेंसी का सक्रिय कदम लगता है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता, बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। 

टॅग्स :सीबीआई
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