मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: पूर्व CBI चीफ पर SC ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, सजा के तौर पर पूरे दिन रहना होगा कोर्ट में मौजूद

By स्वाति सिंह | Published: February 12, 2019 12:08 PM2019-02-12T12:08:59+5:302019-02-12T12:22:15+5:30

एम नागेश्वर राव ने सोमवार को स्वीकार किया कि सीबीआई का अंतरिम प्रमुख रहते हुए जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला करके उन्होंने ‘गलती’ की और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसके लिये माफी मांगते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।

cbi officer accuses former interim director nageswara rao of malice in transfer, CJI Ranjan Gogoi says this is contempt of honor | मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: पूर्व CBI चीफ पर SC ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, सजा के तौर पर पूरे दिन रहना होगा कोर्ट में मौजूद

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: पूर्व CBI चीफ पर SC ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, सजा के तौर पर पूरे दिन रहना होगा कोर्ट में मौजूद

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के माफीनामे को अस्वीकार करते हुए फटकार लगाई है।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नागेश्वर राव ने साफ़ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है।

एम नागेश्वर राव ने सोमवार को स्वीकार किया कि सीबीआई का अंतरिम प्रमुख रहते हुए जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला करके उन्होंने ‘गलती’ की और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसके लिये माफी मांगते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।


राव ने सात फरवरी को उन्हें जारी अवमानना नोटिस के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा कि वह शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हैं।

उन्होंने अपने माफीनामे में कहा, ‘‘मैं गंभीरता से अपनी गलती महसूस करता हूं और बिना शर्त माफी मांगने के दौरान मैं विशेष रूप से कहता हूं कि मैंने जानबूझकर इस अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि मैं सपने में भी इस अदालत के आदेश का उल्लंघन करने की सोच नहीं सकता।’’ 

न्यायालय ने उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए शर्मा का एजेंसी के बाहर तबादला करने के लिये सात फरवरी को सीबीआई को फटकार लगाई थी और राव को 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा था। 

शर्मा बिहार में बालिका गृह मामले की जांच कर रहे थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शीर्ष अदालत के पिछले दो आदेशों का उल्लंघन किये जाने को गंभीरता से लेते हुए शर्मा का न्यायालय की पूर्व अनुमति के बगैर 17 जनवरी को सीआरपीएफ में तबादला किये जाने पर राव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।


 

 

Web Title: cbi officer accuses former interim director nageswara rao of malice in transfer, CJI Ranjan Gogoi says this is contempt of honor

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