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सारदा चिटफंडः सीबीआई के समक्ष नहीं पहुंचे एडीजी सीआईडी राजीव कुमार, सीबीआई ने कुछ “दस्तावेज” भेजे

By भाषा | Updated: May 28, 2019 19:55 IST

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में कुमार के भवानी भवन स्थित कार्यालय में यह दस्तावेज दिये। एक सूत्र ने अधिकारी को नया समन जारी किये जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा, “यह समन नहीं है लेकिन जांच से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज हैं।”

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ठळक मुद्दे फिलहाल वह सीआईडी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीबीआई ने शनिवार को कुमार को देश से बाहर जाने से रोकने के लिये उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

सारदा चिटफंड घोटाले में सोमवार को पूछताछ के लिये सीबीआई के समक्ष नहीं पहुंचे एडीजी सीआईडी राजीव कुमार के कार्यालय में सीबीआई ने मंगलवार को कुछ “दस्तावेज” भेजे हैं।

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में कुमार के भवानी भवन स्थित कार्यालय में यह दस्तावेज दिये। एक सूत्र ने अधिकारी को नया समन जारी किये जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा, “यह समन नहीं है लेकिन जांच से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज हैं।”

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त कुमार सोमवार को एजेंसी द्वारा घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिये समन भेजे जाने के बावजूद सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए। फिलहाल वह सीआईडी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

सीबीआई अधिकारी सुबह मामले में कानूनी परामर्श के लिये वकील वाई जे दस्तूर के यहां पहुंचे थे। सीबीआई ने शनिवार को कुमार को देश से बाहर जाने से रोकने के लिये उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

घोटालों के सिलसिले में एजेंसी कुमार से हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है क्योंकि वह सीबीआई के मामले की जांच अपने हाथ में लेने से पहले पुलिस के विशेष जांच दल की अध्यक्षता कर रहे थे। सीबीआई ने पिछले महीने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की जरूरत है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछे गए सवालों से “बच” रहे हैं तथा उनका रवैया “अहंकारपूर्ण” है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई को कुमार की गिरफ्तारी से मिली छूट को वापस ले लिया था और सीबीआई को मामले में कानून के मुताबिक आगे बढ़ने को कहा था। उसने कुमार को अग्रिम जमानत के लिये सक्षम अदालत के समक्ष याचिका दायर करने के लिये एक हफ्ते का समय दिया था। 

टॅग्स :सीबीआईममता बनर्जीपश्चिम बंगाल
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