आज ट्रांसजेंडर विधेयक पर मंत्रिमंडल कर सकता है विचार, मोदी सरकार के एजेंडे में है शामिल
By भाषा | Published: July 10, 2019 02:56 AM2019-07-10T02:56:13+5:302019-07-10T02:56:13+5:30
विधेयक का मकसद ट्रांसजेंडर को परिभाषित कर समुदाय के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। लोकसभा ने दिसंबर 2018 में विधेयक को पारित किया था ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ट्रांसजेंडर को परिभाषित करने और उनके खिलाफ भेदभाव पर रोक संबंधी विधेयक पर संभवत: आज (10 जुलाई) को विचार करेगा। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को लाना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्राथमिकताओं में एक है।
विधेयक का मकसद ट्रांसजेंडर को परिभाषित कर समुदाय के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। लोकसभा ने दिसंबर 2018 में विधेयक को पारित किया था। सूत्रों ने बताया कि बिना किसी नए संशोधन के मसौदा विधेयक को फिर से अनुमोदन के लिए कैबिनेट में वापस ले लिया गया है।
विधेयक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाएगा । इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों में कल्याण योजनाएं लाने का निर्देश होगा।