पटना, 1 जून: बिहार के बोधगया में साल 2013 में सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी पांचों अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए की विशेष अदालत ने आज 1 जून को इसपर फैसला सुनाया है।
एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चार साल 10 महीने बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है।
बोधगया सीरियल ब्लास्टः बड़ी बातें
- राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी।
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- इस मामले में 90 लोगों की गवाही दर्ज की गई। जिसके बाद आरोपी उमेर सिद्दिकी, अजहर उद्दीन कुरैशी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज को दोषी पाया गया। पटना के गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में भी ये अभियुक्त हैं।
- बोधगया सीरियल ब्लास्ट में 6 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से एक आरोपी नाबालिग था जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज दिया गया। वहां से उसे बोधगया व गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 3-3 वर्ष की सजा हो चुकी है।
- उमेर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी हैं, जबकि अन्य तीन झारखंड के रहने वाले हैं।
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