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निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण का विधेयक पारित, भाजपा ने 'काला कानून' करार दिया

By भाषा | Updated: July 29, 2021 22:55 IST

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रायपुर, 29 जुलाई छत्तीसगढ़ विधानसभा में बृहस्पतिवार को दुर्ग जिले के एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण के लिए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं, राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक को 'काला कानून' बताया और सदन से बहिर्गमन किया।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने बुधवार को विधानसभा में छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 पेश किया था। इस विधेयक पर बृहस्पतिवार को चर्चा हुई।

चर्चा के दौरान सिंहदेव ने कहा कि राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की योजना है। मंत्री ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर उनसे कई बार मिले जिसके बाद अधिग्रहण का फैसला लिया गया। महाविद्यालय के अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता की सेवा करना और छात्रों के हितों का ध्यान रखना है।

सिंहदेव ने कहा कि एक चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में तीन से चार वर्ष लगते हैं, लेकिन हम चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय के उपलब्ध बुनियादी ढांचे से काम शुरू कर सकते हैं। इस महाविद्यालय में एमसीआई द्वारा स्वीकृत 150 सीटें हैं। इसकी मान्यता समाप्त नहीं हुई है। पहले शून्य वर्ष घोषित किया गया था।

उन्होंने कहा कि हमने इस संस्थान को चलाने में प्रति वर्ष 140 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि विधेयक संविधान की भावना के खिलाफ है और इसका उद्देश्य कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना है।

अग्रवाल ने कहा कि संपत्ति का मूल्यांकन किए बिना सरकार ने इसके अधिग्रहण का फैसला ले लिया। सरकार वास्तविक मूल्यांकन का दोगुना भुगतान करके जनता के पैसे को कैसे बर्बाद कर सकती है?

अग्रवाल ने कहा कि विधेयक में कहा गया है कि महाविद्यालय के अधिग्रहण के बाद किसी भी व्यक्ति, कंपनी, अंशधारक या किसी संस्था का स्वामित्व, कब्जा और हित समाप्त हो जाएगा। यह उन लोगों के हितों के खिलाफ है, जिन्होंने कॉलेज के मालिकों को ऋण दिया था।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधेयक में प्रावधान किया है कि महाविद्यालय के मौजूदा कर्मचारी सरकार से नौकरी का दावा नहीं कर पाएंगे जो आपत्तिजनक है।

वहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार दुर्ग जिला अस्पताल को एक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में विकसित कर सकती थी। ऐसे समय में कर्ज में डूबे निजी महाविद्यालय का अधिग्रहण किया जा रहा है जब राज्य खुद वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

सिंह ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने वर्ष 2018 में कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महाविद्यालय के मालिकों ने दुर्ग के नेहरू नगर में स्थित चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सालय को गिरवी रखकर कचांदूर गांव में संस्थान के लिए 172 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

उन्होंने कहा कि चिकित्सालय नगर निगम द्वारा मुहैया कराई गई सरकारी जमीन पर बनाया गया है। सिंह ने आरोप लगाया कि ​महाविद्यालय के निदेशकों को कर्ज से राहत दिलाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

चर्चा के बाद भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव पेश किया तथा इस पर मत विभाजन की मांग की।

मत विभाजन में संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ 56 मत प्राप्त हुए जबकि इसके पक्ष में 16 मत प्राप्त हुए। इसके आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

बाद में सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इधर भाजपा सदस्यों ने विधेयक को 'काला कानून' बताते देते हुए नारेबाजी की और सदन से बहिर्गमन किया।

राज्य में निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब मंगलवार को एक अखबार ने समाचार छापा था कि कांग्रेस सरकार विधानसभा सत्र में चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग का अधिग्रहण करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। इस कॉलेज को उस परिवार के लोग चला रहे हैं जिस परिवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी की शादी हुई है।

वहीं विपक्षी दल भाजपा ने कहा था कि कॉलेज से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसका अधिग्रहण किया जा रहा है।

इधर अखबार में खबर छपने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर आरोपों से इनकार किया और उसे निराधार बताया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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