बिहारः पत्नी ने छोटे कपड़े और शराब पीने से मना किया तो पति ने दे दिया तीन तलाक

By एस पी सिन्हा | Published: October 13, 2019 07:58 PM2019-10-13T19:58:39+5:302019-10-13T19:58:39+5:30

पीड़िता नूरी फातिमा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे मुझसे शहर की अन्य मॉडर्न लडकियों की तरह बनने के लिए कहते थे और वो चाहते थे कि मैं छोटे कपड़े पहनूं, नाइट पार्टी में जाऊं और शराब का सेवन भी करूं. नूरी फातिमा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने दो बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया.

Bihar: Wife refuses to drink alcohol and refuse to wore mini clothes, then husband gives tripal talak | बिहारः पत्नी ने छोटे कपड़े और शराब पीने से मना किया तो पति ने दे दिया तीन तलाक

बिहारः पत्नी ने छोटे कपड़े और शराब पीने से मना किया तो पति ने दे दिया तीन तलाक

केंद्र सरकार के द्वारा तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिये जाने के बावजूद तीन तलाक का मामला थमने का नाम नही ले रहा है. बिहार की राजधानी पटना से तीन तलाक का एक अजीब मामला सामने में आया है. जहां पत्नी ने छोटे कपड़े पहनने और शराब पीने से मना किया तो पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने ने कहा है कि पति मॉडर्न बनने और अलग-अलग तरह के ड्रेस पहनने की बात करता था. लेकिन, उनके इनकार करने पर पति ने तीन तलाक दे दिया.

पीड़िता नूरी फातिमा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे मुझसे शहर की अन्य मॉडर्न लडकियों की तरह बनने के लिए कहते थे और वो चाहते थे कि मैं छोटे कपड़े पहनूं, नाइट पार्टी में जाऊं और शराब का सेवन भी करूं. नूरी फातिमा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने दो बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया. नूरी फातिमा ने बताया कि इमरान मुस्‍तफा से वर्ष 2015 में मेरी शादी हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद हम दिल्‍ली चले गये. इसके कुछ महीने बाद से ही मुस्‍तफा ने मुझसे कहा कि शहर की अन्‍य लड़कियों की तरह मैं भी मॉडर्न बन जाऊं और छोटे कपड़े पहनने के साथ ही शराब का सेवन भी करूं. जब मैं ऐसा करने से मना करती थी तो मेरे पति मुझसे मारपीट करते थे. पीड़िता ने कहा कि कई साल तक मुझे प्रताड़ित करने के बाद कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे घर छोड़ कर चले जाने को कहा. जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने मुझे तीन तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने राज्य महिला आयोग से शिकायत की है. 

बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने कहा कि हमने मामले का संज्ञान लिया है. 1 सितंबर को उसके पति ने तीन तलाक दिया था. हमने उसके पति को नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि महिला का पति उसे प्रताड़ित करता था और दो बार उसने उसका गर्भपात भी कराया था. यहां उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी थी. इस मंजूरी के साथ ही देश में तीन तलाक कानून 19 सितंबर, 2018 से लागू हो गया. इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान है.

Web Title: Bihar: Wife refuses to drink alcohol and refuse to wore mini clothes, then husband gives tripal talak

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